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कलेक्टर ने चम्बल सेतु को आवागमन हेतु पुनः प्रारम्भ करने किया आदेश।
06 जनवरी की रात्रि 10 बजे से 08 जनवरी रात्रि 10 बजे तक रहेगा आवागमन।

ओव्हरलोड से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर ओव्हरलोड वाहनों का किया जायेगा आवागमन प्रतिबंधित।
कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने आदेशित कर कहा है कि कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक 1898 दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को वाहनों का आवागमन दिनांक 19 दिसम्बर 2024 की दोपहर 12:00 बजे से प्रतिबंधित किया गया था। भिण्ड जिले में राजस्व की कमी को देखते हुये दिनांक 06 जनवरी 2025 की रात्रि 10:00 बजे से दिनांक 08 जनवरी 2025 रात्रि 10:00 बजे तक चम्बल सेतु को आवागमन हेतु पुनः प्रारम्भ किया जाता है। चम्बल सेतु प्रारम्भ होने उपरांत वाहनों के आवागमन (डम्फर/ट्रकों) के ओव्हरलोड से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं तो चम्बल सेतु पर ओव्हरलोड वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जायेगा।
(उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)




