खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 13 प्रतिष्ठान किए सील, 12 प्रतिष्ठानों के लायसेंस/रजिस्ट्रेशन निलंबित तथा 03 खाद्य कारोबारी को किया जिला बदर।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 13 प्रतिष्ठान किए सील।
12 प्रतिष्ठानों के लायसेंस/रजिस्ट्रेशन निलंबित तथा 03 खाद्य कारोबारी को किया जिला बदर।
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन भिण्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग भिण्ड द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई कर 308 लीगल नमूने लिए गए, 678 सर्विलेंस नमूने लिए गए, 406 विश्लेषित नमूने लिए गए, 71 असुरक्षित/अवमानक/मिथ्याछाप नमूने, 2057 एमएफटीएल से जांच हेतु नमूने लिए गए।
50 अपर जिला दंडाधिकारी न्यायालय, 06 सीजेएम कोर्ट में प्रकरण दायर किए गए। निर्णित प्रकरणों की संख्या 09 तथा दोषसिद्ध प्रकरणों की संख्या 09 है।
18 लाख 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, 02 लाख 86 हजार रूपये अर्थदण्ड की वसूली की जा चुकी है। कुल 314 लायसेंस जारी किए गए हैं, 1700 रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं। 15 लाख 39 हजार 400 लायसेंस/रजिस्ट्रेशन से राजस्व प्राप्त हुआ है। उक्त अवधि में 12 लायसेंस/रजिस्ट्रेशन निलंबित, 13 प्रतिष्ठान सील, 03 खाद्य कारोबारी जिला बदर किए गए हैं।




