कलेक्टर ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रौन/लहार को दिया नोटिस।
कलेक्टर ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रौन/लहार को दिया नोटिस।
कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने पदीय कर्तव्यों के प्रति रूचि नहीं लिये जाने, निर्देश के पालन में उदासीनता/लापरवाही बरतने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रौन/लहार सुनील मुदगल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नोटिस जारी कर कहा कि म.प्र. शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल “सी.एम. हेल्पलाईन” पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय-सीमा में संतुष्टी पूर्ण निराकरण करना होता है इस बावत कलेक्टर भिण्ड द्वारा निरंतर विभिन्न माध्यमों से बैठकें आहूत की जाकर प्रगति लाये जाने हेतु समीक्षा एवं निगरानी की जाती है तदोपरांत भी पुन: इस माह बनने वाली ग्रेडिंग (01 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 की अवधि में प्राप्त शिकायतें) में आपके विभाग जिसमें आप स्वयं लेवल-1 अधिकारी नामांकित है, तथा पुन: की गई समीक्षा बैठक दिनांक 13 अगस्त 2025 के दौरान बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहे है तथा दिनांक
13 अगस्त 2025 के दौरान (समक्ष में पूर्व प्रदत्त निर्देशानुसार) कोई भी शिकायत बंद नहीं कराई गई है तथा इस माह बनने वाली ग्रेडिंग अवधि (01 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025) की रौन/मिहोना की कुल 75 शिकायतें एवं लहार क्षेत्र की 49 शिकायतें निराकरण हेतु लंबित पाई गई हैं। जबकि प्रगति की जानकारी/सूचना लगातार जिले के व्हाउटसपग्रुप पर दी जाती रही है।
इससे प्रतीत हो रहा है कि आपके स्तर से संबंधित विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों से कोई समन्वय नहीं रखा जा रहा है और आपके स्तर से उक्त की समीक्षा एवं निगरानी भी नहीं की जाना प्रदर्शित होती है।
यह स्थिति परिलच्छित करती है कि आपके स्तर पर पदीय कर्तव्यों के प्रति रूचि नहीं लिये जाने, निर्देश के पालन में उदासीनता/लापरवाही बरती जा रही उक्त स्थिति संतोषजनक नहीं है इस हेतु क्यों न आपके विरूद्ध सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं 1966 में वर्णित नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही बावत 01 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी की जावे।
अतः आपको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सचेत भी किया जाता है कि आगामी समीक्षा बैठक तथा इस माह बनने वाली मासिक ग्रेडिंग तक आप 90 प्रतिशत वेटेज के साथ अपने विभाग की प्रगति संतोषजनक न्यूनतम टॉप-5 स्थिति में लाये यदि प्रगति नहीं पाई जाती है तो उक्तानुसार कार्यवाही हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं अपना जबाव समक्ष प्रस्तुत करेंगे समयावधि में जबाव प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति यह मान्य करते हुए कि आपको उक्त आक्षेप स्वीकार है, कुछ भी नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।




