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जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा अनावश्यक पार्किंग के संबंध में किया प्रतिबन्धात्मक आदेश।

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा अनावश्यक पार्किंग के संबंध में किया प्रतिबन्धात्मक आदेश।

*जन सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुये जारी किया आदेश*

दिनांक 01 सितम्बर को दोपहर 02.00 बजे से 02 सितम्बर को दोपहर 02.00 बजे तक प्रतिबंधित।

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दिनांक 01 सितम्बर 2025 को दोपहर 02.00 बजे से दिनांक 02 सितम्बर 2025 को दोपहर 02.00 बजे तक जिला भिण्ड अन्तर्गत भिण्ड-मेहगांव-मालनपुर, गोरमी-मौ-जिला भिण्ड की सीमा (सेवढ़ा), भिण्ड-अमायन-मौ, गोहद-झांकरी-मौ, लहार-अमायन-मौ आदि प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 28 अगस्त 2025 से अवगत कराया गया है कि दिनांक 01 सितम्बर 2025 एवं 02 सितम्बर 2025 को बड़ा मंगल (बुढ़वा मंगल) के अवसर पर दंदरौआधाम पर लगभग 05 लाख की संख्या में श्रद्धालुओं की हनुमान दर्शन हेतु भीड़ एकत्रित होने की संभावना है उक्त मेला दिनांक 01 सितम्बर 2025 से 02 सितम्बर 2025 तक 02 दिन लगातार रहेगा। दंदरौआधाम में बुढ़वा मंगल मेला के अवसर पर भिण्ड-मेहगांव-मालनपुर, गोरमी-मौ-सेवढ़ा, भिण्ड-अमायन-मौ, गोहद-झांकरी-मौ, लहार-अमायन-मौ आदि मार्गों पर भारी वाहन प्रतिबंधित किया जाकर सीमावर्ती जिलों को सूचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
यह तथ्य संज्ञान में आया है कि दिनांक 01 सितम्बर 2025 एवं 02 सितम्बर 2025 को बड़ा मंगल (बुढ़वा मंगल) के अवसर पर दंदरौआधाम पर लगभग 05 लाख की संख्या में श्रद्धालुओं की हनुमान दर्शन हेतु भीड़ एकत्रित होंगे तथा दर्शनार्थियों की आवाजाही अधिकतर मुख्य मार्गों से पैदल होती है तथा मुख्य मार्गों पर भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) की भी आवाजाही होती रहती है तथा अनावश्यक रूप से उक्त वाहन मुख्य मार्ग के दोनों ओर पार्क (खड़े) कर दिये जाते हैं, जिससे आवागमन अवरूद्ध होकर गम्भीर हादसे की प्रबल आशंका हरसमय विद्यमान रहती है तथा अनेकों बार गम्भीर दुर्घटनायें घटित हो चुकी हैं, जिसको लेकर कई बार पुलिस एवं प्रशासन को कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा है। अतः जन सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुये दिनांक 01 सितम्बर 2025 एवं 02 सितम्बर 2025 को जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गों पर प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया जाना अपरिहार्य हो गया है।
ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जिला भिण्ड अन्तर्गत भिण्ड-मेहगांव-मालनपुर, गोरमी-मौ-जिला भिण्ड की सीमा (सेवढ़ा), भिण्ड-अमायन-मौ, गोहद-झांकरी-मौ, लहार-अमायन-मौ आदि प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही एवं मुख्य मार्गों के दोनों तरफ अनावश्यक पार्किंग करने को पूर्णतः प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही दिनांक 01 सितम्बर 2025 एवं 02 सितम्बर 2025 तक की जाये तथा इस तथ्य की आकस्मिकता की भी पूर्ण रूपेण तुष्टि होती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं।
चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दिनांक 01 सितम्बर 2025 को दोपहर 02.00 बजे से दिनांक 02 सितम्बर 2025 को दोपहर 02.00 बजे तक जिला भिण्ड अन्तर्गत भिण्ड-मेहगांव-मालनपुर, गोरमी-मौ- जिला भिण्ड की सीमा (सेवढ़ा), भिण्ड-अमायन-मौ, गोहद-झांकरी-मौ, लहार-अमायन-मौ आदि प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में यह प्रतिबन्धात्मक आदेश किया है कि कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत उक्त सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही नहीं करेगा और न ही उक्त प्रमुख मार्गों में भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत उक्त प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही करके और न ही उक्त प्रमुख मार्गों में भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरूद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा।
यह आदेश दिनांक 01 सितम्बर 2025 को दोपहर 02.00 बजे से दिनांक 02 सितम्बर 2025 को दोपहर 02.00 बजे तक प्रभावशील होगा।
पुलिस अधीक्षक भिण्ड/जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड/खनिज अधिकारी भिण्ड उपरोक्तानुसार वाहनों के प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबन्ध को प्रभावी रूप से पालन करवायेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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