06 अमानक आयुर्वेदिक औषधियों के क्रय/विक्रय पर लगाया प्रतिबंध।
06 अमानक आयुर्वेदिक औषधियों के क्रय/विक्रय पर लगाया प्रतिबंध।
जिला आयुष अधिकारी पदेन औषधि निरीक्षक भिण्ड डॉ. नीलम कुशवाह ने बताया कि औषधि नियंत्रक एवं संचालनालय आयुष, भोपाल के निर्देशानुसार जिले में अमानक आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग, क्रय और विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कार्यवाही औषधी निरीक्षक द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई है।
डॉ. नीलम कुशवाह ने बताया कि 06 औषधियों को अमानक घोषित किया गया है। इन औषधियों में श्री धनवंतरी हर्बल्ला बदी जिला सिलोन हिमाचल प्रदेश की प्रवाल पिष्टी बैच नंबर पीपीएमबी-077 एवं मुक्ता शुक्ति बैच नम्बर एमएसबीडी-059, शर्मा जैन्यून आयुर्वेद शर्मा आयुर्वेद मंदिर सिविल लाईन्स दतिया की गिलोय सत्व बैच नम्बर 005-1 एवं कामदुधा रस बैच नम्बर 25117002-पी-1, डाबर इंडिया लिमिटेड साहिबाबाद उत्तरप्रदेश की कफ कुठार रस बैच नम्बर एसबी-00066 एवं लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) बैच नंबर एसबी-000-65 औषधि को अमानक घोषित किया गया है। प्रयोगशाला परीक्षण में इन औषधियों को एनएसक्यू मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इसके चलते इन औषधियों के निर्माण बैच नंबरों के अंतर्गत जिले में इनकी बिक्री तथा उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।




