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निर्वाचन व्ययों का अंतिम व्यय लेखा अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करने की तिथि 17 फरवरी।

निर्वाचन व्ययों का अंतिम व्यय लेखा अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करने की तिथि 17 फरवरी।

म.प्र. नगरपालिका निगम अधिनियम के अधीन महापौर/अध्यक्ष, तथा पार्षद एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के तहत जारी महापौर/अध्यक्ष एवं पार्षद निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2020 है भोपाल दिनांक 29 अक्टूबर 2020 द्वारा निर्वाचन के लिये लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन की तारीख से और निर्वाचन की घोषणा होने की तारीख, जिसमें दोनों तारीखें सम्मिलित है, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किये गये। निर्वाचन संबंधी समस्त व्यय का अंतिम लेखा निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करने के निर्देश हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन भिण्ड द्वारा नगर परिषद मौ वार्ड क्रमांक 04 के प्रत्याशी को उक्त निर्देशों के क्रम में नगर परिषद मौ वार्ड क्रमांक 04 उपनिर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्ययों का अंतिम लेखा निर्वाचन व्ययों का दिन प्रतिदिन का लेखा रखने के लिए निर्धारित रजिस्टर, निर्वाचन व्ययों का सार विवरण (अनुसूची 1 से लगायत 9 तक), निर्वाचन व्ययों के लेखे के साथ दिया जाने वाला शपथ पत्र, निर्वाचन के दौरान हुये व्यय के प्रमाणित बिल व व्हाउचर अभिलेखों के साथ जिला पेंशन कार्यालय भिण्ड में दिनांक 17 फरवरी 2026 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया है।

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