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समस्त पात्र परिवारों को शासन द्वारा मार्च 2026 एवं अप्रैल 2026 माह की राशन सामग्री एक साथ कराई जाएगी वितरित।

हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीन में 02 बार अपना अगूंठा/फिन्गर लगाकर करना होगा बॉयोमेट्रिक सत्यापन।

समस्त पात्र परिवारों को शासन द्वारा मार्च 2026 एवं अप्रैल 2026 माह की राशन सामग्री एक साथ कराई जाएगी वितरित।

हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीन में 02 बार अपना अगूंठा/फिन्गर लगाकर करना होगा बॉयोमेट्रिक सत्यापन।

जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड सुनील कुमार बोहित ने बताया है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा वर्तमान में एनएफएसए अंतर्गत समस्त पात्र परिवारों को शासन द्वारा मार्च 2026 एवं अप्रैल 2026 माह की राशन सामग्री एक साथ वितरित कराई जा रही है, इसके लिए हितग्राही उचित मूल्य दुकानों पर लगायी गयी पीओएस मशीन से एक बार मार्च 2026 माह के लिए तथा दूसरी बार अप्रैल 2026 माह के लिये इस प्रकार कुल 02 बार पीओएस मशीन पर अपना अगूंठा/फिन्गर लगाकर बॉयोमेट्रिक सत्यापन करना होगा। 02 बार अगूठा/फिन्गर लगाने के बाद उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा हितग्राही को दोनों माहों की राशन सामग्री एक साथ दी जावेगी।
एनएफएसए अतंर्गत समस्त पात्र परिवारों से अपील है कि उचित मूल्य दुकान से दो बार बॉयोमेट्रिक सत्यापन (अगूंठा/फिन्गर लगाकर ) करके अपनी मार्च 2026 एवं अप्रैल 2026 दोनों माहों की पात्रतानुसार राशन सामग्री एवं पीओएस मशीन से निकाली गई 02 माहों की राशन प्रदायगी की पावती भी अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर हितग्राही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय की खाद्य शाखा से सम्पर्क करें। यदि जिले की किसी भी दुकान पर एकमुश्त मार्च एवं अप्रैल 2026 दोनों माह की पात्रतानुसार राशन सामग्री संबंधित दुकान के विक्रेता द्वारा प्रदाय नहीं की जाती है। तो उसकी लिखित शिकायत संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय की खाद्य शाखा एवं सीएम हेल्पलाईन नम्बर 181 पर तत्काल दर्ज करायें।

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