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कलेक्टर ने शाईनिंग ग्लोरियस स्कोलर्स पब्लिक स्कूल रौन संचालक को दिया नोटिस।

कलेक्टर ने शाईनिंग ग्लोरियस स्कोलर्स पब्लिक स्कूल रौन संचालक को दिया नोटिस।

कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने अशासकीय शाईनिंग ग्लोरियस स्कोलर्स पब्लिक स्कूल रौन संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नोटिस जारी कर कहा है कि पालकों/छात्रों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गयी थी जिसमें आपके द्वारा पालकों/छात्रों को निर्धारित रेट से अधिक मूल्य की पुस्तकों को क्रय हेतु निर्देशित किया गया है।
कार्यालयीन पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2025 द्वारा पुस्तकों के रेट निर्धारण करते हुये जारी किया गया है किन्तु आपके द्वारा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 6 (घ) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।
उक्त कृत्य म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 6 (घ) का स्पष्ट उल्लंघन है। उपरोक्त कार्यों को दृष्टिगत रखते हुये सप्रमाण आप अपना जवाब 03 दिवस में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में नोटिस का जवाब प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि आप अपना पक्ष समर्थन नहीं रखना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में 2020 के नियम 9 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुये आपके विद्यालय के विरूद्ध आवश्यक शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जावेगी।

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