जिला पंचायत के द्वारा निर्मित पुरानी दुकानों का किराया एक मुस्त जमा करें किरायेदार – सीईओ जिला पंचायत भिण्ड।

जिला पंचायत के द्वारा निर्मित पुरानी दुकानों का किराया एक मुस्त जमा करें किरायेदार – सीईओ जिला पंचायत भिण्ड।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड वीर सिंह चौहान ने बताया है कि कार्यालय जिला पंचायत के द्वारा निर्मित पुरानी दुकानों का किरायेदारों द्वारा किराया नहीं जमा करने के कारण उन्हें कार्यालय जिला पंचायत के पत्र दिनांक 18 जून 2026 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र किया गया कि 30 जून 2026 तक एक मुस्त जमा कर दें अन्यथा यह माना जाकर निष्पादन अनुबंध का पालन नहीं करना है जिसके लिये आपको पर्याप्त समय दिया गया था। दुकान से आपके स्वयंत्व समाप्त माने जाकर निष्पादन अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा तथा बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत दुकान जिला पंचायत के स्वामित्व में ले ली जाकर शासन नियमानुसार आपकी सम्पत्ति से राशि बसूल की जावेगी जिसके लिये आप व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे। दुकान का किराया जमा नहीं किया जाता है तो अनुबंध समाप्त किया जाकर दुकानें कब्जे में ली जावेंगी।




