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सीईओ जिला पंचायत एवं उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने भिण्ड, मेहगांव एवं अटेर की ग्राम पंचायतों का किया निरीक्षण।

सीईओ जिला पंचायत एवं उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने भिण्ड, मेहगांव एवं अटेर की ग्राम पंचायतों का किया निरीक्षण।

*संबंधित सरपंच/सचिवों एवं गौशाला संचालकों को पूर्ण क्षमता के साथ गौशाला संचालन नहीं करने पर दिया नोटिस*

कलेक्टर भिण्ड के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड एवं उपसंचालक पशु पालन एवं डेयरी विभाग भिण्ड के द्वारा ग्राम पंचायत बबेड़ी जनपद पंचायत भिण्ड, ग्राम पंचायत गोहरा जनपद पंचायत मेहगांव, ग्राम पंचायत परा, जौरी कोतवाल एवं घिनोची जनपद पंचायत अटेर की गौशालाओं का निरीक्षण किया गया।

उपरोक्त गौशालाओं में क्षमता से कम गौवंश पाया गया, अत: संबंधित सरपंच/सचिवों एवं गौशाला संचालकों को पूर्ण क्षमता के साथ गौशाला संचालन नहीं करने के कारण नोटिस जारी किये गये। समय सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं नियमानुसार गौशालाओं का संचालन नहीं करने पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 39, 40 के तहत संबंधित सरपंच/सचिव के विरुद्ध एवं संबंधित गौशाला संचालकों के मध्य अनुबंध समाप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर पालिका भिण्ड को निर्देशित किया गया कि निराश्रित गौवंश को भिण्ड नगर पलिका के नजदीकी गौशाला बबेड़ी, गौहरा, परा आदि गौशालाओं में विस्थापन करें।
मुख्य नगर पलिका अधिकारी नगर परिषद मेहगांव को निर्देशित किया गया कि निराश्रित गौवंश को ग्राम पंचायत बरहद एवं पचेरा में संचालित गौशालाओं में विस्थापन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद गोहद को निर्देशित किया गया कि निराश्रित गौवंश को ग्राम पंचायत छीमका, पिपरसाना, चितौरा एवं अलोरी में संचालित गौशालाओं में विस्थापन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

साथ ही सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों को निर्देशित किया गया कि यदि गौवंश बाहर/रोड पर घूमता हुआ पाया गया तो संबंधित सरपंच एवं सचिव पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। यदि कोई पशुपालक अपने पालतू गौवंश को घर के बाहर खुला छोड़ता है तो उसके विरुद्ध जुर्माना अधिरोपित कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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