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नाबालिगा के साथ छेडख़ानी करने वाले दो आरोपियों को दो-दो वर्ष का कारावास

न्यायालय ने आरोपियों पर कुल 10 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

भिण्ड। सप्तम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला भिण्ड मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने थाना शहर कोतवाली के प्रकरण क्र.43/2022 एसटी में नाबालिगा के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी छोटू जैन एवं सचिन जैन निवासीगण धर्मपुरी भिण्ड को धारा 354 भादंवि एवं 12 पॉक्सो एक्ट में दो-दो वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में श्रीमती कल्पना गुप्ता, विशेष लोक अभियेाजक पॉक्सों एक्ट जिला भिण्ड द्वारा किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी भिण्ड प्रवीण कुमार गुप्ता के अनुसार अभियोजन द्वारा बताई गई घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 11 दिसंबर 2021 को शाम लगभग 5:30 बजे 16 वर्षीय अभियोक्त्री अपनी कोचिंग ऊषा कॉलोनी से अपने घर वीरेन्द्र नगर साइकिल से जा रही थी, तभी कोचिंग के बाहर से ही अभियुक्त छोटू जैन एवं सचिन जैन अपाचे मोटर साइकिल क्र. एम.पी.30 एम.यू.0170 से उसका पीछा कर गंदे कमेंट करने लगे। अभियुक्तों ने अभियोक्त्री से उसका मोबाइल नंबर मांगा। जैसे ही अभियोक्त्री अपनी गली के पास पहुंची तो अभियुक्त छोटू एवं सचिन जैन ने उसकी साइकिल के आगे अपनी मोटर साइकिल लगाकर उसका रास्ता रोक लिया, जिससे वह हड़बड़ाकर साइकिल सहित सडक़ पर गिर गई। वहां पर उसका भाई एवं रामप्रकाश शर्मा आ गए, जिन्हें देखकर अभियुक्त अपनी मोटर साइकिल वहीं छोडक़र भाग गए। अभियुक्तगण अभियोक्त्री को परेशान भी करते थे। अभियोक्त्री ने उक्त सारी घटना अपने पिता को बताई एवं पिता के साथ थाना कोतवाली में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई, जो थाना कोतवाली भिण्ड के अपराध क्र.643/21 अंतर्गत धारा 354, 354घ, 341, 34 भादंसं एवं धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के अधीन अभियुक्त छोटू जैन एवं सचिन जैन के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रकरण में विवेचना की गई। सप्तम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भिण्ड मनोज कुमार तिवारी ने विचारण उपरांत अभियुक्तगण को उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।

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