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18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को है निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार।

18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को है निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार।

भिण्ड 22 नवम्बर 2023/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं सुरभि मिश्रा प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार तथा हिमांशु कौशल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में आज 22 नवम्बर, 2023 को किशोर न्याय बोर्ड, भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित अंकिता गुप्ता प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत् जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बालक जो कानून के विरूद्ध कोई कार्य करते हैं, उनके मामलों का प्रथक से ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाता है जिससे की वह सामान्य न्यायालयों में आने वाले आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों से दूर रहें तथा उन्हें मैत्रीपूर्ण तरीके से न्याय उपलब्ध कराया जा सके। उपस्थितजनों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत् जानकारी देते हुए बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है जिसे किशोर न्याय बोर्ड में अधिवक्ता की मांग कर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही टोल फ्री नं0 15100 पर भी सम्पर्क कर विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।

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