पंडित प्रदीप मिश्रा की दंदरौआ धाम में शिव महापुराण कथा को लेकर जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी।

जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी।
27 नवम्बर से 02 दिसम्बर 2023 तक प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही पर प्रतिबंध।
प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 10.00 तक प्रतिबंध रहेगा।
मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/बड़े वाहनों की अनावश्यक पार्किंग रहेगी बंद।
आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही।
भिण्ड 27 नवम्बर 2023/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दिनांक 27 नवम्बर 2023 से दिनांक 02 दिसम्बर 2023 तक प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 10.00 तक जिला भिण्ड अन्तर्गत भिण्ड-मेहगांव-मालनपुर, गोरमी-मौ-सेवढ़ा, भिण्ड-अमायन-मौ, गोहद-झांकरी-मौ, लहार-अमायन-मौ आदि प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए है।
आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत उक्त सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही नहीं करेगा और न ही उक्त प्रमुख मार्गों में भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत उक्त प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/बड़े वाहन (रेत–गिट्टी) की आवाजाही करके और न ही उक्त प्रमुख मार्गों में भारी/बड़े वाहन (रेत–गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरूद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा।
यह आदेश यात्री वाहन बसों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2023 को दोपहर 02.00 बजे से दिनांक 02 दिसम्बर 2023 को रात्रि 10.00 बजे तक प्रभावशील होगा।
पुलिस अधीक्षक भिण्ड के दिए गए प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 27 नवम्बर 2023 से 02 दिसम्बर 2023 तक दंदरौआ धाम में सियपिय मिलन कार्यक्रम के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचक द्वारा शिवपुराण कथा का वाचन किया जा रहा है।
कथा के अवसर पर लाखों की संख्या में सड़क मार्ग से वाहन एवं पैदल चलकर श्रद्धालु दर्शन/कथा श्रवण हेतु एकत्रित होंगे। इस दौरान कस्बा मेहगांव, अमायन, मौ एवं गोहद मार्ग व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु भारी वाहन प्रतिबंधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
पुलिस अधीक्षक भिण्ड उपरोक्तानुसार वाहनों के प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबन्ध को प्रभावी रूप से पालन करवायेंगे।
इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।




