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पंचायत उप निर्वाचन 2023 -एण्डोरी, गढ़पारा एवं कुटरौली क्षेत्र के शस्त्र लायसेंस निलंबित।

पंचायत उप निर्वाचन 2023 -एण्डोरी, गढ़पारा एवं कुटरौली क्षेत्र के शस्त्र लायसेंस निलंबित।

25 दिसम्बर तक संबंधित थानों में शस्त्र जमा करने के आदेश।

भिण्ड 20 दिसम्बर, 2023/जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत उप निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जिले की ग्राम पंचायत एण्डोरी, गढपारा एवं कुटरौली की राजस्व सीमा के भीतर सभी प्रकार के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। यह शस्त्र लायसेंस 11 जनवरी 2024 तक निलंबित रहेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने सभी लायसेंसधारियों को अपने शस्त्र हर हाल में 25 दिसम्बर 2023 तक संबंधित पुलिस थानों में जमा करने के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा अन्य ऐसी ग्राम पंचायतें ‍िजनमें पंच पद का निर्वाचन होना है, वहाँ की राजस्व सीमा अन्तर्गत समस्त प्रकार के आग्नेय शस्त्र एवं अन्य घातक हथियार लेकर चलने एवं प्रदर्शन करना प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही बारूद तथा विस्फोटक पदार्थो का भण्डारण एवं प्रदाय इन ग्राम पंचायतों की राजस्व सीमा में प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश निर्वाचन कार्य में संलग्न प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं सुरक्षा बल पर प्रभावशील नहीं होगा।
जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही आयुध अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भी दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

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