जप्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक ठोस प्रमाण के साथ 6 जून को जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में उपस्थित हो।

जप्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक ठोस प्रमाण के साथ 6 जून को जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में उपस्थित हो।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जप्तशुद ट्रक एवं गौवंश के हितधारी जप्तशुदा वाहन एवं गौ वंश के मालिक के रूप में ठोस प्रमाण के साथ जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होने हेतु 6 जून 2024 को पेशी लगाई गई है। पेशी दिनांक को स्वयं अथवा अधिकृत अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर अधो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें। नियत पेशी दिनांक को तदासय का हितसंरक्षण/पक्ष समर्थन प्रस्तुत न किये जाने की दशा में जप्तशुदा ट्रक/गौवंश को शासन हित में राजसात किया जाकर नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। नियत तारीख के उपरांत प्रस्तु आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड ने प्रतिवेदित किया है कि 2 मार्च 2024 को अटेर तिराहे पर सफेद रंग की लोडिंग क्र.यूपी-70/केटी-4053 का चालक सुशील कुमार पुत्र कमला प्रसाद निवासी गुधुआ मुगरा बादशाहपुर जोनपुर उ.प्र. ने 3 गाये कू्ररतापूर्वक भरे हुए पाए जाने पर लोडिंग को जप्त कर थाना फूप जिला भिण्ड में अपराध क्र.42/24 धारा 6 (ए)/9 म.प्र.गौ.वंश प्रति. अधि.5/11 म.प्र.कृषण पशु परीक्षण अधि.11(1) घ पशुओं के क्रूरताः निवा. अधिनियम 1960, 6 /11 पशु परीक्षण अधि.-1951 पंजीबद्व किया गया है। प्रकरण में जप्तशुदा लोडिंग के विरूद्व राजसात की कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया है।




