कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 पूर्वार्द्ध के दौरान आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के संबंध में दिए निर्देश।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 पूर्वार्द्ध के दौरान आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के संबंध में दिए निर्देश।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने तहसीलदार एवं रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) जनपद पंचायत भिण्ड, अटेर, लहार, रौन, मेहगांव, गोहद को निर्देशित कर कहा है कि म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 जून 2025 द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 पूर्वार्द्ध की तिथियों की घोषणा कर दी गई है निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार भिण्ड जिले में सरपंच 01 पद एवं पंच 26 पद के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है आदर्श आचार संहिता पंचायतों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
भिण्ड जिले की रिक्त पंचायतों में सरपंच एवं पंच के निर्वाचन शांतिपूर्ण तथा शालीन वातावरण में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से आवश्यक दिशा-निर्देश अपने स्तर से जारी करने का कष्ट करें।




