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कलेक्टर ने दो प्राथमिक शिक्षक को किया निलंबित, स्कूल समय पर विद्यालय में अनुपस्थित रहने पर की गई कार्रवाई।

कलेक्टर ने दो प्राथमिक शिक्षक को किया निलंबित, स्कूल समय पर विद्यालय में अनुपस्थित रहने पर की गई कार्रवाई।

कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय दीनपुरा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान कर्तव्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण प्राथमिक शिक्षक  अंजू श्रीवास्तव, समिता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जारी आदेश में कहा है कि उक्त विद्यालय में शासन की महात्वाकांक्षी योजना “स्कूल चलें हम” अभियान के तहत प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। परंतु शासकीय प्राथमिक विद्यालय दीनपुरा संचालित तो पाया गया। परंतु प्राथमिक शिक्षक अंजू श्रीवास्तव, प्राथमिक शिक्षक समिता न तो स्कूल समय पर विद्यालय में उपस्थित हुई और न ही उक्त आयोजन की कोई कार्ययोजना एवं प्रारंभिक तैयारी की गई। जो कार्य के प्रति गंभीर उदासीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है।
प्राथ. शिक्षक अंजू श्रीवास्तव, प्राथ. शिक्षक समिता द्वारा किया जा रहा कृत्य म.प्र. सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम के तहत कदाचरा की श्रेणी में होकर दण्डनीय है।
उक्त दोनों प्राथमिक शिक्षक को अपने कर्तव्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय बीआरसीसी, जनपद शिक्षा केन्द्र-भिण्ड नियत किया जाता
है। निलम्बन काल में नियमानुसार आपको जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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