दुर्घटना प्रकरण में झूठा चालक प्रस्तुत करने वाले वाहन मालिक एवं सह-अभियुक्त के विरुद्ध फूप पुलिस की कठोर कार्रवाई।
दुर्घटना प्रकरण में झूठा चालक प्रस्तुत करने वाले वाहन मालिक एवं सह-अभियुक्त के विरुद्ध फूप पुलिस की कठोर कार्रवाई।
भिंड जिले के थाना फूप क्षेत्रांतर्गत दिनांक 30/09/2025 को गाड़ी क्रमांक MP07ZL8708 द्वारा घटित सड़क दुर्घटना प्रकरण में पुलिस जांच के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि वाहन के मालिक ने वास्तविक चालक को बचाने हेतु एक झूठे व्यक्ति को चालक के रूप में प्रस्तुत किया। घटना में गंभीर चोटें आने से एक महिला सहित पाँच व्यक्तियों की मृत्यु हुई थीं, जिस पर से थाना पर अपराध क्रमांक 145/25 अंतर्गत धारा 281, 125(A),125(B),105 BNS (279,337,338, 304 भारतीय दंड संहिता) 134, 184, 187 मोटर वेहिकल एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था।
* जांच में प्रमाणित तथ्य : वाहन मालिक एवं झूठा चालक दोनों ने मिलकर वास्तविक अपराधी को बचाने का प्रयास किया।
पुलिस जांच को भ्रमित करने एवं न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने हेतु झूठी जानकारी प्रदान की गई।साक्ष्यों को छिपाने एवं ग़लत सूचना देने के गंभीर प्रयास किए गए।अतः निम्न धाराएँ जोड़ी गई:जांच के आधार पर प्रकरण में निम्न BNS की धाराएँ जोड़ी गई हैं-धारा 217 (182) (लोक सेवक को झूठी सूचना देना),धारा 212 (177) (ग़लत विवरण देना),धारा 238(201) (साक्ष्य छिपाना),धारा 242 (205) (झूठे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होना),धारा 61(2) (120B) (आपराधिक साजिश)।उक्त धाराओं में अपराध सिद्ध पाते हुए वाहन मालिक एवं झूठे चालक दोनों को आरोपी बनाया गया है।पुलिस की कार्रवाई :पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। विवेचना से यह भी स्पष्ट हुआ कि वाहन मालिक ही वास्तविक चालक था, जिसने स्वयं को बचाने के लिए झूठा व्यक्ति प्रस्तुत किया।




