सब रजिस्ट्रार के द्वारा स्टे के बावजूद बिना जांच एक फैक्ट्री की रजिस्ट्री करने, प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा काम कराने जैसी कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत मिलने पर सब रजिस्ट्रार को किया निलंबित।

सब रजिस्ट्रार के द्वारा स्टे के बावजूद बिना जांच एक फैक्ट्री की रजिस्ट्री करने, प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा काम कराने जैसी कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत मिलने पर सब रजिस्ट्रार को किया निलंबित।
भिंड जिले के मालनपुर में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लोगों की समस्याओं को सुना इस दौरान यह शिकायत आई कि सब रजिस्ट्रार गोहद कार्यालय में अशासकीय व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में नायब तहसीलदार से कार्यालय का निरीक्षण कराया गया तो वहां पर अशासकीय व्यक्ति कार्य करते हुए पाये गये। इस प्रकार की स्थिति पूर्व में भी रात्रिकालीन समय में पाई गई थी। इसके अलावा मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित एक फैक्ट्री की संपत्ति पर डेब्ट ट्रिब्यूनल का स्टे था परंतु सब रजिस्ट्रार गोहद कोर्नेलीयुस तिग्गा द्वारा उक्त संपत्ति की रजिस्ट्री बिना जांच पड़ताल के कर दी गई।
*जांच में दोषी पाए जाने पर सब रजिस्ट्रार को किया निलंबित!* शिकायत मिलने के बाद नायब तहसीलदार से सब रजिस्ट्रार कार्यालय का निरीक्षण कराने के उपरांत जांच में पाया गया कि उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई, इसलिए कोर्नेलीयुस तिग्गा का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर
कोर्नेलीयुस तिग्गा, सब रजिस्ट्रार गोहद को म०प्र० सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 09 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।




