जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं/ पोस्ट/वीडियो/रील्स को अपलोड एवं फारवर्ड/वायरल करने पर लगाई रोक।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं/ पोस्ट/वीडियो/रील्स को अपलोड एवं फारवर्ड/वायरल करने पर लगाई रोक।
लोकहित में तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से किया आदेश।
आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता एवं आयुध अधिनियम के अन्तर्गत होगा दण्डनीय।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत लोकहित में तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से आदेशित कर कहा है कि दिनांक 07 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा आपरेशन “सिंदूर” के तहत की गयी कार्यवाही से उदभुत परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं/पोस्ट/वीडियो/रील्स अपलोड/फारवर्ड किये जा रहे हैं। ऐसी अपुष्ट खबरों के प्रसारण से आमजन में आक्रोश एवं तनाव पैदा होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी हुई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत लोकहित में तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से आदेशित किया है कि कोई भी व्यक्ति/संस्थाएं सोशल मीडिया (फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर आदि) पर ऐसी कोई भी भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं/ पोस्ट/वीडियो/रील्स को अपलोड एवं फारवर्ड/वायरल नहीं करेगा/करेगी।
यदि जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसी पोस्ट अपलोड/फारवर्ड करने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
यह आदेश भिण्ड जिले में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है।
उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।




