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जिला दण्डाधिकारी ने किया शस्त्र लायसेंस निलंबित।

जिला दण्डाधिकारी ने किया शस्त्र लायसेंस निलंबित।
जिला दण्डाधिकारी  संजीव श्रीवास्तव द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी फूल सिंह पुत्र बारेलाल निवासी ग्राम बघराई थाना गोहद जिला भिण्ड के नाम एनपी बोर शस्त्र लायसेंस को अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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