लहार एसडीएम की कार्यवाही, पीड़ित को दिलाया उसकी जमीन का कब्जा, अवैध कब्जे धारी को भेजा एसडीएम ने जेल।

भिण्ड जिले के विकासखण्ड लहार की उप तहसील असवार के अंतर्गत पीड़ित किसान के द्वारा तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया गया था जिसके अंतर्गत उसकी कृषि योग्य एक बीघा से अधिक भूमि पर गांव के ही दबंग कब्जाधारियों के द्वारा ग्राम के ही किसान प्रवीण त्यागी की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया एवं बलपूर्वक उस पर कृषि करते हुए लाभ ले रहे थे।
अवैध कब्जाधारियों ने की थी एसडीएम कोर्ट में अपील, एसडीएम ने भेजा कारागार।
भूमि स्वामी प्रवीण त्यागी एक वृद्ध किसान है जिसकी भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के द्वारा बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया था जिसमें तहसील न्यायालय के द्वारा बेदखली आदेश पारित करते हुए कब्जे धारियों पर 6 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया था, जिसके विरुद्ध अवैध कब्जाधारियों ने अनुविभागीय दंडाधिकारी न्यायालय लहार में अपील की जहां एसडीएम लहार विजय सिंह यादव ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए तहसील न्यायालय आदेश को सही माना एवं अवैध कब्जाधारियों पर कार्यवाही करते हुए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा के अंतर्गत प्रथम बेदखली आदेश के क्रम में 15 दिवस के कारावास की सजा देते हुए जेल भेज दिया एवं एसडीएम लहार ने नायब तहसीलदार जगन कुशवाहा को निर्देशित किया कि वह कृषक प्रवीण त्यागी को उसकी भूमि पर कब्जा दिलावें जिसके क्रम में शुक्रवार को नायब तहसीलदार जगन कुशवाहा ने कार्यवाही करते हुए अवैध कब्जे को भूमि पर से हटाते हुए पीड़ित किसान को उसकी भूमि पर पुनः कब्जा दिला दिया है।




