कलेक्टर ने अशा. स्कोलर पब्लिक स्कूल एवं डी.पी.एस. स्कूल संचालक को दिया नोटिस।
कलेक्टर ने अशा. स्कोलर पब्लिक स्कूल एवं डी.पी.एस. स्कूल संचालक को दिया नोटिस।
*तीन दिवस में सप्रमाण जबाव प्रस्तुत करने दिए निर्देश*
कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन) अधिनियम के नियम का उल्लंघन करने पर संचालक अशा. स्कोलर पब्लिक स्कूल बाईपास रोड़ भिण्ड, संचालक अशा. डी.पी.एस. स्कूल इटावा रोड़ भिण्ड को नोटिस दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नोटिस जारी कर कहा है कि दिनांक 08 जुलाई 2025 को पालकों द्वारा कलेक्टर कार्यालय भिण्ड में शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिसमें पालकों द्वारा (शिकायतकर्ता भोला सिंह परिहार, छात्रा का नाम अदिती परिहार पुत्री शेरसिंह परिहार, कक्षा-5, पुस्तक की कीमत 2980 रू.) एवं (शिकायतकर्ता विजय, छात्र का नाम कौशल जाटव पुत्र हरवल सिंह जाटव, कक्षा-6, पुस्तक की कीमत 2290 रु.) बताया गया कि स्कूल संचालक द्वारा अपने विद्यालय की पुस्तकें कलेक्टर भिण्ड के निर्देशानुसार निर्धारित रेट से अतिरिक्त रेट में बेची जा रही हैं। जिसमें उक्त संस्था के संचालक द्वारा पुस्तक खरीदने के लिये दबाव बनाया जा रहा है। जबकि पत्र क्र./मान्यता/2025/784 भिण्ड दिनांक 15 अप्रैल 2025 को जारी पत्र का उल्लंघन किया गया है।
यह म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 6 (घ) का स्पष्ट उल्लंघन है। उपरोक्त कार्यों को दृष्टिगत रखते हुये सप्रमाण आप अपना जबाव 03 दिवस में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में नोटिस का जबाव प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि आप अपना पक्ष समर्थन नहीं रखना चाह रहे हैं। इस स्थिति में 2020 के नियम 9 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुये आपके विद्यालय के विरुद्ध आवश्यक शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जायेगी।




