अमूल दूध विक्रेताओं पर र खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती।

अमूल दूध विक्रेताओं पर र खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती।
कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव एवं अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने शहर में संचालित अमूल ब्रांड के दूध व्यवसायियों की दुकानों का निरीक्षण किया। शहर में इटावा रोड़ पर स्थित शिवशंकर विशाल किराना से अमूल दूध व खुले रूप में विक्रय किए जा रहे सरसों तेल का नमूना लिया। अटेर रोड़ पर अमूल दूध विक्रेताओं का निरीक्षण कर उनको सप्लाई करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर विवेक शर्मा एवं विशाल श्रीवास्तव को नोटिस दिया।
दिनांक 11 सितम्बर 2025 को बिना खाद्य लाइसेंस संचालित अमित किराना सदर बाजार मौ को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सील्ड किया।
सभी प्रकार के खाद्य व्यवसायियों को खाद्य पंजीयन एवं खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने सभी खाद्य विक्रेताओं को खाद्य पंजीयन/लाइसेंस को दुकान पर डिस्प्ले करने की समझाइश दी।
कार्यवाही में कु. रेखा सोनी, रीना बंसल एवं किरन सेंगर उपस्थित रहीं।




