संविधान दिवस के अवसर पर बच्चों को दी गई संविधान एवं उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी।

संविधान दिवस के अवसर पर बच्चों को दी गई संविधान एवं उनके अधिकारों व कर्तव्यों जानकारी।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं के.एस. बारिया, प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के निर्देशानुसार एवं अनुभूति गुप्ता, न्यायाधीश/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 26 नवम्बर, 2025 को संविधान दिवस के अवसर पर वेदांता इंटरनेशनल स्कूल भिण्ड एवं बाबा कॉवेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल, भिण्ड में संविधान दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित निधि नीलेश श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड एवं देवेश शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, भिण्ड द्वारा छात्र-छात्राओं को संविधान दिवस के इतिहास के साथ ही संविधान के प्रमुख उपबंधो, मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों एवं विभिन्न जनउपयोगी कानूनों के बारें में जागरूक किया गया।
इसी क्रम में उपस्थित न्यायाधीश द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित मूलभूत अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के बारें में बच्चों को जानकारी देेते हुए बताया गया कि भारतीय संविधान हमें मुख्यतः 06 अधिकार प्रदत्त करता है तथा कुल 11 हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अधिकार जैसे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि आते हैं वहीं हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत मुख्यतः कर्तव्य जैसे- संविधान एवं राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना, भाई-चारे को बढ़ावा देना तथा वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, पर्यावरण की रक्षा करना तथा जीव-जंतुओं के प्रति दया-भाव रखना, आव्हान किए जाने पर देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना, जीवन में उत्कृष्ठता की ओर प्रयास करना, सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा न करना, 06 से 14 बच्चों को आवश्यक रूप से विद्यालय भेजना आदि है। अतः हम सभी को उपरोक्त सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध होना चाहिए जिससे कि हम समाज मेें एक सशक्त, सक्षम एवं जागरूक नागरिक बनकर अपने देश को असीम प्रगति की ओर ले जाए। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के बारें में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदाय की गई।
उक्त कार्यक्रम में प्रियंका शर्मा सेंथिया, एलएडीसी अधिवक्ता, भिण्ड तथा विद्यालय के प्राचार्य सीमा मेहरोत्रा, समस्त अध्यापकगण, बच्चे एवं मंजर अली, पीएलव्ही भिण्ड उपस्थित रहें।




