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“होली” अर्थात 04 मार्च को सायं 04:00 बजे तक जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें रहेंगी बंद।

“होली” अर्थात 04 मार्च को सायं 04:00 बजे तक जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें रहेंगी बंद।
*मदिरा की बिक्री पर भी लगाई रोक*
*कलेक्टर ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किया आदेश*
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून-व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए “होली” (जिस दिन रंग खेला जावे) अर्थात दिनांक 04 मार्च 2026 को सायं 04:00 बजे तक जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफ.एल.-3 होटलबार, एफ.एल.-9, 9’क’, सी.एस.-1 (बी). डी.-1, बी-3 इकाईयों तथा देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागारों को उक्त अवधि में पूर्णतः बंद रखे जाने तथा मदिरा की बिक्री निषिद्ध रखे जाने आदेश दिया है।




