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जिले में कार्यरत श्रमिकों एवं आमजन को भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियां अपनाने के संबंध में एडवाइजरी जारी।

जिले में कार्यरत श्रमिकों एवं आमजन को भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियां अपनाने के संबंध में एडवाइजरी जारी।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में श्रम विभाग द्वारा जिले में कार्यरत श्रमिकों एवं आमजन को भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियां अपनाने के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है।
जिला श्रम अधिकारी ने जिले के समस्त दुकान, स्थापना, कारखाना एवं निर्माण कार्य नियोजकों से अपील की है कि कार्यस्थलों पर श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त छाया, पेयजल एवं विश्राम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जारी निर्देशों में कहा गया है कि कार्यस्थलों पर श्रमिकों हेतु पर्याप्त छाया की व्यवस्था की जाए, स्वच्छ एवं शीतल पेयजल कार्यस्थल के समीप उपलब्ध कराया जाए तथा कार्यस्थलों पर प्राथमिक उपचार एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही कार्य के समय में आवश्यक परिवर्तन करते हुए दोपहर की तीव्र गर्मी के समय कार्य से बचने एवं प्रातः एवं सायंकालीन समय में कार्य कराने की सलाह दी गई है।
श्रम विभाग ने सभी नियोजकों से अनुरोध किया है कि भीषण गर्मी के दौरान कार्यरत श्रमिकों को लू एवं तापाघात से सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक सावधानियां अपनाते हुए मानवीय दृष्टिकोण से कार्य करें।

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