औषधि निरीक्षक ने लहार में संचालित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण।

औषधि निरीक्षक ने लहार में संचालित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण।
*औषधि विक्रेताओं को दवाओं का क्रय-विक्रय केवल विधिवत बिलों से करने दिए निर्देश*
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल एवं कलेक्टर भिण्ड के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में लहार, दबोह, आलमपुर जिला भिण्ड में संचालित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक लहार रवि कुमार जाटव द्वारा औषधियों के क्रय-विक्रय, अभिलेख संधारण, भंडारण, बिलिंग, नशे में उपयोग होने वाली दवाइयों का विक्रय रिकॉर्ड और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियमों के पालन की जांच की गई, जिसमें मेसर्स राधा रानी मेडिकल स्टोर तहसील लहार, मेसर्स देव मेडिकल स्टोर दबोह एवं गुप्ता मेडीकल स्टोर दबोह के रिकॉर्ड में अनियमितता पाई गई एवं उनसे विभिन्न दवाओं के क्रय-विक्रय पत्रक भी 3 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। मेसर्स काव्यांश मेडिकल स्टोर आलमपुर पर निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट उपस्थित नहीं पाए जाने पर दुकान का संचालन बंद कराया गया और फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दुकान का संचालन बंद रहने हेतु निर्देशित किया गया।
निरीक्षण के दौरान विभिन्न कमियां पाए जाने पर मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए। औषधि विक्रेताओं से प्राप्त स्पष्टीकरण और निरीक्षण में पाए गए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी। साथ ही सभी औषधि विक्रेताओं को दवाओं का क्रय-विक्रय केवल विधिवत बिलों से करने, आवश्यक अभिलेख रखने और अधिनियम का पूर्ण पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
औषधियों की गुणवत्ता और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण एवं कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।




