पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के तहत अल्ट्रासाउंड सेंटरों का औचक निरीक्षण,कमियां मिलने पर नोटिस जारी

पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के तहत अल्ट्रासाउंड सेंटरों का औचक निरीक्षण,कमियां मिलने पर नोटिस जारी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड डॉ. जे.एस. यादव के निर्देशन में पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत भिण्ड शहरी क्षेत्र में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में डॉ. आर.एस. सैमिल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी-1 एवं लिपिक श्री राजदीप यादव द्वारा विभिन्न अल्ट्रासाउंड सेंटरों का निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न अल्ट्रासाउंड सेंटरों का निरीक्षण किया गया
पारस अल्ट्रासाउंड सेंटर, संचालक डॉ. हिमांशू भारद्वाज, अस्पताल के सामने, लश्कर रोड, भिण्ड। महावीर अल्ट्रासाउंड सेंटर, संचालक डॉ. ताराचन्द्र सागरिया, सेवार्थ अल्ट्रासाउंड सेंटर, डॉ. चिन्मय जैन, हाउसिंग कॉलोनी, भिण्ड। निरीक्षण के दौरान तीनों अल्ट्रासाउंड सेंटरों में पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम एवं निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप आवश्यक अभिलेखोंध्व्यवस्थाओं में कमियां पाई गईं। निरीक्षण दल द्वारा पाई गई कमियों को मौके पर दर्ज किया गया तथा संबंधित सेंटर संचालकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समयावधि में कमियों का निराकरण करते हुए अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
डॉ. जे.एस. यादव द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अल्ट्रासाउंड सेंटरों का निरीक्षण आगे भी निरंतर जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।




