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जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने रतनगढ़ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी वाहनों पर लगाई रोक

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने रतनगढ़ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी वाहनों पर लगाई रोक

*8 से 12 नवंबर तक निर्धारित मार्गों पर किया निर्बन्धित*

*डबल ट्रेक्टर-ट्रॉली (एक ट्रेक्टर से दो ट्रॉलियां जोड़कर) के आवागमन नहीं किया जाए*

भिंड जिला दण्डाधिकारी पवन जैन ने रतनगढ़ जिला दतिया में आयोजित दीपावली दौज मेले पर श्रद्धालुगण आदि की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मोटरयान अधिनियम 1998 की धारा 115 के अंतर्गत सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से लहार से सेवढ़ा मार्ग, मौ से सेवढ़ा मार्ग एवं मौ से बेहट मार्ग, आलमपुर से भगवापुरा मार्ग तथा मेहगांव से मौ- रतनगढ़ मार्ग पर भारी वाहन/बड़े वाहन (डम्पर, ट्रक, भारी माल वाहन, जो रेत, गिट्टी या अन्य भारी सामग्री से भरे हुए होते हैं) एवं डबल ट्रेक्टर-ट्रॉली (एक ट्रेक्टर से दो ट्रॉलियां जोड़कर) के आवागमन को दिनांक 08 नवम्बर 2026 दोपहर 12.00 बजे से 12 नवम्बर 2026 दोपहर 12.00 बजे तक के लिये निर्बन्धित किया है।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला दतिया के पत्र दिनांक 27 अक्टूबर 2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि माता रतनगढ़ मंदिर जिला दतिया पर दिनांक 09 नवबंर से 11 नवंबर 2026 तक दीपावली की दौज पर विशाल मेला आयोजित किया जायेगा। उक्त आयोजित मेले में 20 से 25 लाख की संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटकों का आगमन होता है।

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