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दो शस्त्र लाईसेंस निलंबित

भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के प्रतिवेदन पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आम्र्स लाईसेंसी बालगोपाल पुत्र सरदार सिंह निवासी सुखलाल का पुरा एवं बंटी उर्फ निशांत पुत्र नरेन्द्र त्यागी निवासी ग्राम पचैरा का लाईसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।



