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12 सितम्बर को आयोजित होने वाली आगामी नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक आयोजित

12 सितम्बर को आयोजित होने वाली आगामी नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक आयोजित

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 12 सितम्बर, 2026 को संपूर्ण भिण्ड जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आदेश के पालन में  के एस बारिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय भिण्ड के निर्देशन में एवं सुश्री अनुभूति गुप्ता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, एवं लहार न्यायालय में दिनांक 12 सितम्बर, 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत चैक के अनादरण के प्रकरण, मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी मामलें, विद्युत एवं जलकर/संपतिकर, तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों, प्रीलिटिगेशन प्रकरणों (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
इसी क्रम में 12 सितम्बर, 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के संबंध मैं ए0डी0आर0 सेन्टर भिण्ड में,  के0 एस0 बारिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय भिण्ड की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय भिण्ड के समस्त सम्माननीय न्यायाधीशगण एवं कर्मचारियों के साथ में भौतिक रूप से तथा तहसील विधिक सेवा समिति लहार, गोहद, मेहगांव के न्यायाधीशगण एवं कर्मचारियों के साथ वीडियों काॅंफे्रंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण कराये जाने के प्रयास किये जाने हेतु उपस्थित न्यायाधीशगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया। साथ ही आगामी नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये जाने के संबंध विचार-विमर्श किये गये।

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