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राज्य

2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित, मदिरा बिक्री रहेगी प्रतिबंध-कलेक्टर।

दो अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित, मदिरा बिक्री रहेगी प्रतिबंध-कलेक्टर।

भिण्ड 01 सितम्बर 2023/
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 02 अक्टूबर 2023 (महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है।
महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जिले की समस्त कम्पोजिट मंदिरा दुकानों तथा एफ.एल.-3, होटलबारों एवं एफ.एल.- 9, 9ए, डी.-1, सी.एस.-1बी एवं बी-3 ईकाइयों
एवं स्टोरेज मद्यभाण्डागार को सम्पूर्ण दिवस पूर्णतः बन्द रखा जाएगा और सभी प्रकार की मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

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