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वरिष्ठ नागरिकों को मिले उनके अधिकार- मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

वरिष्ठ नागरिकों को मिले उनके अधिकार।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा राजीव कुमार अयाची प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के आदेशानुसार तथा हिमांशु कौशल जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के मार्गदर्शन में आज निराश्रित भवन भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिनेश कुमार खटीक, जिला न्यायाधीश भिण्ड उपस्थित रहे। वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए न्यायाधीश ने बताया कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंर्तगत देख रेख व भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है जिसे वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। तत् संबंध में निःशुल्क विधिक सहायता नियमानुसार वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसी क्रम में सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी, भिण्ड द्वारा 2007 के अधिनियम के अंतर्गत् जानकारी देते हुए बताया गया कि वरिष्ठ नागरिक जो निराश्रित है उनके लिए सरकार द्वारा निराश्रित भवन का निर्माण किया गया है जिसमें उन्हें समस्त मूलभूत सुविधाऐं जैसे रहने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, मेडीकल, मनोरंजन आदि की सुविधाऐं प्रदाय की जाती है। उक्त कार्यक्रम में निराश्रित भवन भिण्ड का स्टॉफ, संजीव कुमार शर्मा, पी0एल0व्ही0 एवं वृद्धजन उपस्थित रहे।

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