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क्लेम प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में निपटाया जाना आवश्यक।

क्लेम प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में निपटाया जाना आवश्यक।
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार पूरे म0प्र0 में 14 सितम्बर, 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, इसी क्रम में राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के निर्देशानुसार मनोज कुमार तिवारी, विशेष न्यायाधीश/समन्वयक अधिकारी, लोक अदालत की अध्यक्षता में तथा हिमांशु कौशल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड की उपस्थिति में बीमा कंपनी के अधिवक्तागण भिण्ड के साथ आगामी नेशनल लोक अदालत में क्लेम प्रकरणों के अधिक से अधिक प्रकरणों को निपटाए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
उक्त बैठक में समन्वयक अधिकारी तथा समस्त बीमा कंपनी के अधिवक्तागण के मध्य यह चर्चा की गई कि आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक क्लेम प्रकरणों चिन्हित करके पक्षकारगण एवं बीमा कंपनी से आपसी सामंजस्य स्थापित कर लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में निराकृत कराए जाने का प्रयास करें जिससे आमजनों के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण हो सकें तथा उन्हें लोक अदालत का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जा सकें।

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