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बाल भिक्षावृत्ति अभियान एवं किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्यक्रम हुआ आयोजित।

बाल भिक्षावृत्ति अभियान एवं किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्यक्रम हुआ आयोजित।

कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार जैन के निर्देशन में जिला भिण्ड अंतर्गत शासन निर्देशानुसार बाल भिक्षावृत्ति अभियान चलाया जा रहा है, अभियान के तहत पुलिस थाना मौ और पुलिस थाना अटेर में बाल भिक्षावृत्ति अभियान एवं किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्यक्रम किया गया।
बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रशिक्षण देते हुए महिला बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, एवं पुलिस थाना से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी के समन्वय से कार्यक्रम किया गया। अजय सक्सेना के द्वारा अवगत कराया गया कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल भिक्षावृत्ति करना अपराध है और यदि कोई व्यक्ति बच्चों को भिक्षावृत्ति में नियोजित करता है तो अधिनियम के प्रावधानों के तहत सजा का प्रावधान और जुर्माना अथवा दोनों किया जा सकता है। किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत बालकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिसमें बालकों का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित किया गया है कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग से सामाजिक कार्यकर्ता संजय मिश्रा, थाना प्रभारी मौ, थाना प्रभारी अटेर, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना मौ एवं परियोजना अटेर की पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, किशोर-किशोरी बालिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी को बाल भिक्षावृत्ति से संबंधित पोस्टर, प्रशिक्षण सामग्री प्रदाय की गई। सभी से अपेक्षा की गई कि यदि कोई बालक कठिन परिस्थितियों में मिलता है तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल कल्याण समिति, को सूचित कर बालकों के संरक्षण में अपना सहयोग दें।

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