कलेक्टर ने समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी लहार को किया निलंबित।
कलेक्टर ने समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी लहार को किया निलंबित।
सीएम हैल्पलाईन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई।
निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग भिण्ड किया नियत।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सीएम हैल्पलाईन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी लहार अरूण अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि दिनांक 18 अप्रैल 2025 को सीएम हैल्पलाईन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि अरूण अग्रवाल समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी लहार द्वारा सीएम हैल्पलाईन शिकायतों के निराकरण में रूचि नहीं ली जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सीएम हैल्पलाईन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरती गई है। अरूण अग्रवाल का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अरूण अग्रवाल समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी लहार को म०प्र० सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 09 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग भिण्ड नियत किया जाता है।
निलंबन अवधि में शासन नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।




