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जिला दण्डाधिकारी ने किया एक शस्त्र लायसेंस निंलबित।

जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी रामजीलाल गुर्जर पुत्र लज्जाराम गुर्जर निवासी देवसिंह का पुरा थाना गोहद जिला भिण्ड के नाम एनपी बोर शस्त्र लायसेंस क्र.एमपी/बीएचडी/ जी/1 /50/2001 बी को अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।




