लोक अदालत में मिल रही छूटों का मिले आमजन को लाभ, राजीनामे से समाप्त हों मामले- प्रधान जिला न्यायाधीश।

लोक अदालत में मिल रही छूटों का मिले आमजन को लाभ, राजीनामे से समाप्त हों मामले- प्रधान जिला न्यायाधीश।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 08 मार्च, 2025 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में उमेश पाण्डव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय, भिण्ड के न्यायिक अधिकारियों के साथ में बैठक का आयोजन किया गया है।
उक्त बैठक में मनोज कुमार तिवारी (जूनि.), दिनेश कुमार खटीक, अहमद रजा, हिमांशु कौशल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, निधि नीलेश श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट भिण्ड , विवेक माल, अभिजीत सिंह, अनुभूति गुप्ता, सिविल न्यायाधीशगण एवं नेहा उपाध्याय, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट/ किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड तथा सौरभ कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड उपस्थित रहें। साथ उक्त बैठक में नेशनल लोक अदालत के लंबित प्रकरणों में अधिक से अधिक संख्या में नोटिस जारी करवाये जाने हेतु न्यायिक अधिकारिगण को निर्देश प्रदाय किये गये तथा संभावित निराकृत होने वाले प्रकरणों के संबंध में भी विचार-विमर्श किये गये।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत के मामलों के निराकरण हेतु छूट जारी
08 मार्च, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना, चैक बाउंस, उपभोक्ता मामले एवं अन्य प्रकरणों सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत् बनाये गये विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों में ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार 08 मार्च, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आकंलित सिविल दायित्व की राशि रूपये 10,00,000 (दस लाख मात्र) तक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन प्रकरणों पर 20 प्रतिशत छूट रहेगी। साथ ही आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की 100 प्रतिशत छूट प्रदाय की जायेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि वे अपने मामलों का निराकरण 08 मार्च, 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कराकर नेशनल लोक अदालत के लिए प्रावधानित छूट का लाभ प्राप्त करें।




