No Slide Found In Slider.
ताजा ख़बरें

जिले में पात्र परिवारों के समस्त सदस्यों की 30 अप्रैल तक ईकेवाईसी कराया जाना अनिवार्य।

जिले में पात्र परिवारों के समस्त सदस्यों की 30 अप्रैल तक ईकेवाईसी कराया जाना अनिवार्य।

ईकेवाईसी से शेष रह गए सदस्य को आगामी माह से नहीं दिया जाएगा खाद्यान्न।

जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड ने बताया है कि शासन निर्देशानुसार जिले में पात्र परिवारों के समस्त सदस्यों की ईकेवाईसी कराया जाना है। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि 30 अप्रैल 2025 तक शत्-प्रतिशत सदस्यों की ईकेवाईसी कराया जाना अनिवार्य है, जो भी सदस्य ईकेवाईसी से शेष रह जायेगा उसको आगामी माह से खाद्यान्न प्रदाय नहीं किया जावेगा।
ईकेवाईसी कराने हेतु जिले में कुल 576 दुकानों में से किसी भी निकटतम दुकान पर जाकर अपनी समग्र आईडी एवं आधार कार्ड ले जाकर विक्रेता से पीओएस मशीन के माध्यम से ईकेवाईसी कराई जायेगी। परिवार के जो सदस्य म०प्र० के बाहर अन्य जिले में हैं वो म०प्र० के किसी भी स्थान पर संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर ईकेवाईसी करा सकते हैं और जो सदस्य म०प्र० से बाहर निवासरत हैं वह आईएमपीडीएस (IMPDS) पोर्टल पर ईकेवाईसी विकल्प से ईकेवाईसी करा सकते हैं, इस संबंध में सभी विक्रेताओं, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।
प्रतिदिन इसकी जिला स्तर से एवं अनुभाग स्तर से निगरानी एवं समीक्षा की जा रही है।
वर्तमान में जिले में पात्र परिवारों के लगभग 10 लाख सदस्य हैं, जिसमें से 07 लाख सदस्यों की ईकेवाईसी पूर्ण हो चुकी है एवं 03 लाख सदस्यों की ईकेवाईसी शेष है, जिसमें से जो सदस्य मृत हो गये हैं, अपात्र हो गये हैं या अस्तित्व में नहीं हैं उनको नगर पालिका/पंचायत स्तर से विलोपित किया जायेगा।

a

Related Articles

Back to top button