लाइसेंसी हथियारों को लेकर कलेक्टर का आदेश जारी।

लायसेंसी हथियारों को सार्वजनिक स्थानों/मार्गो पर खुला लेकर एवं प्रदर्शन करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।
भिण्ड 13 फरवरी 2023/ जिला दंण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस. द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा है कि भिण्ड जिले की समस्त सीमाओं के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति/ शस्त्र धारक अपने लायसेंसी शस्त्र को सार्वजनिक स्थानों /मार्गो पर खुला लेकर नहीं चलेगा एवं प्रदर्शन नहीं करेगा और ना ही प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति समूह या संगठन अन्य सामाजिक समारोहों आदि में शस्त्र लेकर नहीं चलेगा, और न ही शस्त्र लेकर प्रदर्शन करेगा एवं न ही हर्ष फायर करने का प्रयास करेगा। शस्त्र लेकर आवागमन करने की आवश्यकता होने पर शस्त्र को पूर्णतः कपड़े में ढका अथवा शस्त्रदानी (शस्त्र का कबर) में होना आवश्यक होगा। खुला शस्त्र लेकर चलना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। सुरक्षा एवं कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये पुलिस एवं अन्य शासकीय बल पर प्रभावशील नहीं होगा।
प्रायः यह देखने में आया है कि भिण्ड जिला अन्तर्गत अधिकांश लायसेंसी शस्त्रधारक अपने लायसेंसी हथियारों को सार्वजनिक स्थानों व मार्गो पर खुला लेकर एवं प्रदर्शन करते हुए आवागमन करते है जिसके कारण आमजन भयभीत एवं असुरक्षित महसूस करते है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समारोहों आदि में शस्त्रधारकों द्वारा लायसेंसी शस्त्रों से हर्ष फायर किये जाते है जिसके फलस्वरूप पूर्व में अनेकों घटनायें घटित हो चुकी है, उक्त घटनाओं में कई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए है तथा अनेकों व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। चूंकि भिण्ड जिले में लायसेंसी हथियारों की संख्या बहुत है साथ ही भिण्ड जिले में बन्दूक लेकर अनावश्यक आवागमन व प्रदर्शन तथा हर्ष फायर करने का प्रचलन देखा गया है। अतः भिण्ड जिले में सार्वजनिक स्थानोंध्मार्गो पर एवं अन्य समारोहों के दौरान बन्दूक लेकर चलना एवं समारोह के दौरान हर्ष फायर करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 जाफौ के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियम 2016 के नियम 112 में निहित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त जारी अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्त (7) एवं (8) पर बल देते हुये मैं, आवश्यक समझता हूँ कि भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत लायसेंसी हथियारों को सार्वजनिक स्थानों ध् मार्गो तथा अन्य सामाजिक समारोहों आदि में लेकर चलने अथवा प्रदर्शन तथा हर्ष फायर करने पर पूर्णत प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की जाये जिससे कोई अप्रिय घटना घटित होने का अन्देशा न रहे उक्त घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित करने की आकस्मिकता की मुझे पूर्ण तुष्टि होने से प्रतिबन्धात्मक आदेश तत्काल प्रसारित किया जाना अपरिहार्य है। चूँकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों या संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिश सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।




