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कलेक्टर ने जनसामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी।

कलेक्टर ने जनसामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी।

ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए की भूसा एवं तूरी में आग लगने के कारण जान-माल की क्षति होने की संभावना के दृष्टिगत किया आदेश।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने जनसामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनयम अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कहा है कि जिला भिण्ड में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भूसा एवं तूरी का वृहत स्तर पर संग्रहण किया जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए की भूसा एवं तूरी में आग लगने के कारण जान-माल की क्षति होने की संभावना है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव कुमार श्रीवास्तव ने जनसामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनयम, 2005 की धारा 30 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है कि जिला भिण्ड में भूसा एवं तूरी तथा अन्य कृषि उत्सर्जित अपशिष्ट जो कि ज्वलनशील प्रकृति के हों, के संग्रहण स्थल का कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक होने पर सम्बंधित व्यक्ति द्वारा समुचित अग्निशामक संसाधनों जिसमें न्यूनतम 5000 लीटर क्षमता का पानी का एक पम्पयुक्त टैंकर एवं आवश्यक लम्बाई का पाइप की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त प्रकार के भूसा एवं तूरी तथा अन्य कृषि उत्सर्जित अपशिष्ट जो कि ज्वलनशील प्रकृति के हों, के संग्रहण स्थल की जानकारी सम्बंधित व्यापारी द्वारा क्षेत्र के तहसीलदार को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। सम्बंधित तहसीलदार ऐसे समस्त संग्रहण स्थलों की एक पंजी संधारित करेंगे एवं समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में सम्बंधित के विरुद्ध समुचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। चूंकि इस आदेश को सर्वसम्बंधित की ओर व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है।

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