कलेक्टर ने 04 पदाभिहित अधिकारियों के माह मई का वेतन देय जून 2025 के आहरण पर लगायी रोक।
कलेक्टर ने 04 पदाभिहित अधिकारियों के माह मई का वेतन देय जून 2025 के आहरण पर लगायी रोक।
लोक सेवा गारंटी के समस्त लंबित प्रकरण का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने दिए निर्देश।
कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव द्वारा 04 पदाभिहित अधिकारियों के माह मई का वेतन देय जून 2025 के आहरण पर रोक लगायी गई है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि टीएल बैठक दिनांक 13 मई 2025 की समीक्षा में लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों में कार्यालयीन आदेश लोक सेवा प्रबंधन दिनांक 14 मई 2025 द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 04 पदाभिहित अधिकारियों के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश जारी किया गया था। आज पुनः विभागीय समीक्षा में ज्ञात हुआ की सम्बंधित अधिकारियों द्वारा आज दिनांक तक शासन हेड में शास्ति जमा नहीं करायी गयी है, न ही कार्यालय में चालान की प्रति जमा की गयी है तथा ना ही इस संबंध में कोई पत्र/आवेदन प्राप्त हुआ है।
अतः अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड अखिलेश शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार भिण्ड, अनुलग्न भू अभिलेख कार्यालय भिण्ड मोहन लाल शर्मा, सीएमओ गोरमी प्रदीप ताम्रकार, तहसीलदार दबोह रमाशंकर शर्मा का माह मई का वेतन देय जून 2025 के आहरण पर रोक लगायी जाती है।
उपरोक्त समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है की शासन हेड में अधिरोपित शास्ति जमा करते हुए चालान की प्रति अपर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं लोक सेवा गारंटी के समस्त लंबित प्रकरण का समय सीमा में निराकरण करना सुनिश्चित करें।




