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कलेक्टर ने उपसरपंच के निर्वाचन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद एवं अटेर को विकासखण्ड गोहद एवं अटेर के लिए किया सक्षम प्राधिकारी नियुक्त।

कलेक्टर ने उपसरपंच के निर्वाचन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद एवं अटेर को विकासखण्ड गोहद एवं अटेर के लिए किया सक्षम प्राधिकारी नियुक्त।

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के पत्र दिनांक 01 अगस्त 2025 द्वारा म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-17 की उप धारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इन नियमों में अधिकथित रीति में ग्राम पंचायतों के रिक्त उपसरपंच के निर्वाचन हेतु सम्मिलन आयोजित करने की तिथि 12 अगस्त 2025 (मंगलवार) नियत की गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने म.प्र. पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 नियम-2 (ग-क) अनुसार उपसरपंच के निर्वाचन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद एवं अटेर पराग जैन को विकासखण्ड गोहद एवं अटेर के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।
सक्षम प्राधिकारी नियम 12 (1) विहित प्ररूप-1 में सम्यक अवधि के पूर्व सम्मिलन की सूचना जारी करेंगे तथा नियम 13(2) अनुसार प्रत्येक सम्मिलन के लिये यथा निर्दिष्ट पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। आयोग के निर्देशानुसार उपसरपंच के निर्वाचन की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण की जावें।

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