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सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत लहचूरा सचिव को किया निलंबित।

सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत लहचूरा सचिव को किया निलंबित।

*ग्राम पंचायत लहचूरा सचिव पर एफआईआर कराने सीईओ जनपद गोहद को दिए निर्देश*

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड  वीरसिंह चौहान ने ग्राम पंचायत लहचूरा के सचिव माताप्रसाद बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड  ने बताया है कि कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) जिला भिण्ड का पत्र दिनांक 21 जुलाई 2025 के से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार  माताप्रसाद बघेल सचिव ग्राम पंचायत लहचूरा जनपद पंचायत गोहद द्वारा रमेश जाटव का मृत्यु प्रमाण पत्र 02 बार क्र. 06 जून 2024 एवं 07 जून 2024 को पंजीकृत किया गया। एवं  रामजीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 07 जून 2024 को पंजीकृत किया गया। उक्त प्रमाण पत्रों को दिनांक 23 दिसम्बर 2024 को कैंसिल कर दिया गया, लोकमन का प्रमाण पत्र दिनांक 06 मार्च 2023 को पंजीकृत किया गया एवं दिनांक 22 जनवरी 2025 को कैंसिल किया गया, मुन्नी देवी माहौर का जन्म प्रमाण पत्र 22 जुलाई 2023 को पंजीकृत किया गया, एवं दिनांक 01 फरवरी 2025 को कैंसिल किया गया, जो पोर्टल पर कैंसिल प्रदर्शित हो रहे हैं। उक्त प्रमाण पत्र सचिव की आईडी पासवर्ड से जारी होना एवं कैंसिल होना पाया गया व सचिव द्वारा उक्त प्रमाण पत्रों से संबंधित कोई भी दस्तावेज मागे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। माता प्रसाद बघेल द्वारा अपने पदीय कर्तव्य में घोर लापरवाही की गई है।
अतः कलेक्टर भिण्ड के निर्देशानुसार माताप्रसाद बघेल, सचिव ग्राम पंचायत लहचूरा जनपद पंचायत गोहद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत गोहद में नियत किया जाता है, निलंबन अवधि में संबंधित को शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी। प्रकरण में बघेल के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाती है, जिसमें विभागीय जांचकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत गोहद को नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी संस्थित विभागीय जांच एक माह में प्रस्तुत करेंगे। तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद को माताप्रसाद बघेल सचिव के विरूद्ध थाना मालनपुर में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये जाते हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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