कलेक्टर ने चयनित निविदाकार/संचालक-भिण्ड शहरी पर की 40 हजार शास्ति राशि अधिरोपित।
कलेक्टर ने चयनित निविदाकार/संचालक-भिण्ड शहरी पर की 40 हजार शास्ति राशि अधिरोपित।
अधिरोपित शास्ति 03 कार्य दिवस में जमा कर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करने दिए निर्देश।
कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने चयनित निविदाकार/संचालक-भिण्ड शहरी नीलम राजपूत पर 40 हजार शास्ति राशि अधिरोपित की है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेशित कर कहा है कि जिला भिण्ड अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों हेतु आरएफपी अनुबंध के निहित प्रावधान Annexure vi.3. W अनुसार लोक सेवा केंद्र के सप्ताह में 6 दिन कार्य करने के स्पष्ट निर्देश हैं, जिस सम्बन्ध में पूर्व में प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्यालयीन पत्र लोक सेवा प्रबंधन विभाग दिनांक 05 अप्रैल 2025 के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को भी लोक सेवा केंद्र के संचालन करने एवं आवेदकों के विभिन्न अधिसूचित सेवाओं के आवेदन दर्ज करने हेतु निर्देशित किया है।
दिनांक 17 मई 2025 (शनिवार) को दूरभाष पर सुबह 11:41 पर प्राप्त शिकायत में अवगत करवाया गया की आवेदक द्वारा जाति प्रमाण पत्र जमा करने लोक सेवा केंद्र भिण्ड शहरी पर उपस्थित हुए एवं केंद्र बंद होने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी, जिसके त्वरित निराकरण हेतु तहसीलदार भिण्ड शहरी एम.एल. शर्मा के निर्देशन में जांच हेतु टीम लोकसेवा केंद्र भिण्ड शहरी भेजी गयी, जिनके द्वारा मुख्य गेट पर बाहर से ताला लगे होने एवं पीछे वाले गेट की तरफ से कुछ लोग केन्द्र में अन्दर बैठकर केन्द्र अन्दर से लॉक किये होना प्रतिवेदित किया गया, जिससे प्रतीत होता है की यदि लोकसेवा केन्द्र द्वारा आवेदन दर्ज नहीं किये जा रहे और आमजन के लिए केन्द्र बंद है, तो शासकीय केन्द्र परिसर का अनाधिकृत उपयोग किया जा रहा है।
फलस्वरूप RFP annexure vii : Service performance level and penalty for LSK Operator में वर्णित विवरण अनुसार नीलम राजपूत चयनित निविदाकार/संचालक-भिण्ड शहरी पर Non operationalization of Center केटेगरी में पेनल्टी राशि 15 हजार एवं Un authorized and/or commercial use of LSK Premises and its property for any activity beyond the scope of agreement केटेगरी में पेनल्टी राशि 25 हजार कुल 40 हजार शास्ति अधिरोपित की जाती है।
अनुबंधित ऑपरेटर, लोक सेवा केंद्र उक्त अर्थदण्ड राशि निर्धारित मद मुख्य शीर्ष 0070-अन्य प्रशासनिक
सेवाएं, उप शीर्ष (60), अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800) अन्य प्रतियां, योजना (1394) लोक सेवा केंद्र संचालकों पर अधिरोपित शास्ति में 03 कार्यदिवस में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय कलेक्टर (लोकसेवा प्रबंधन विभाग) को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
उक्त सम्बन्ध में सख्त चेतावनी दी जाती है, की लोकसेवा केंद्र का संचालन आरएफपी में वर्णित प्रावधान अनुसार करना सुनिश्चित करें, भविष्य में यदि लोकसेवा केंद्र के संचालन में कमियां/अनियमितताएं पायी जाती हैं तो लोकसेवा केंद्र भिण्ड शहरी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।




