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कलेक्टर ने दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी संग्रह एवं विक्रय हेतु विस्फोटक नियम के अन्तर्गत सुरक्षा व्यवस्था एवं लोकहित की दृष्टि से किया आदेश

कलेक्टर ने दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी संग्रह एवं विक्रय हेतु विस्फोटक नियम के अन्तर्गत सुरक्षा व्यवस्था एवं लोकहित की दृष्टि से किया आदेश

*अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति प्रदाय किये जाने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकृत*

*अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र 30 अक्टूबर तक प्राप्त किये जावेंगे*

*वयस्क व्यक्ति के साथ में न होने पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को न बेची जाये आतिशबाजी*

*अनुज्ञप्ति स्थल पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित*

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड पवन कुमार जैन ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी ( पटाखे, फुलझडी) संग्रह एवं विक्रय हेतु विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत अनुसूची iv के भाग-1 अनुच्छेद (5) (ख) के अनुसार प्रारूप एल.ई.5 में अस्थाई अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु विस्फोटक नियम 2008 के नियम 112 (1) के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था एवं लोकहित की दृष्टि से आदेशित किया है कि एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के अन्तर्गत अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति प्रदाय किये जाने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया जाता है। अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु आवेदन ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त किये जावेंगे एवं किसी भी दशा में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 30 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त किये जावेंगे। इस अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा दिनांक 02 नवम्बर 2026 से दिनांक 09 नवम्बर 2026 (आठ दिवस) तक के लिये अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति वैध रहेगी।

अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति आवेदनों पर पुलिस से आवश्यक जांच कराये जाने के उपरांत ही अनुज्ञप्ति जारी की जावे। प्रत्येक अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति में आतिशबाजी संग्रह एवं विक्रय हेतु जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये एवं मात्रा आवश्यक रूप से प्रदर्शित की जावे। संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), मुख्य नगर पालिका अधिकारी, एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर आतिशबाजी विक्रय स्थल का चयन करेंगे।

आतिशबाजी बिक्री हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दुकानदारों को अस्थाई दुकान के लिये अनुज्ञप्ति देते समय केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर.687 (ई) दिनांक 27.09.1984 उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं कार्यालय प्रमुख कृते संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियत्रंक भारत सरकार पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन भोपाल द्वारा परिपत्र दिनांक 08 अक्टूबर 2026 के अनुसार शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिसमें आतिशबाजी को सुरक्षित एवं उज्ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाये। आतिशबाजी के विक्रय हेतु बनी अस्थाई दुकानें, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर एवं किसी संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होंगी। यह अस्थाई शेड एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होना चाहिए।
सुरक्षा दूरी के अन्दर एवं इन दुकानों के प्रकाश हेतु किसी प्रकार के तेल लेम्प, गैस लेम्प एवं खुली बिजली की बत्तियों का प्रयोग नहीं होना चाहिये, यदि किसी बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना चाहिये एवं किसी प्रकार के तार लटके हुए नहीं होना चाहिए इन बत्तियों के लिये स्विचें दीवार पर लगे हुये होना चाहिये एवं पंक्ति की सभी दुकानों के लिये मास्टर स्विचें लगाना अनिवार्य होगा। किसी दुकान के 50 मीटर के अन्दर आतिशबाजी जलाने पर प्रतिबंध होगा।
किसी एक क्लस्टर में 50 से अधिक अस्थाई दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी। आतिशबाजी की दुकानों का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर से कम तथा 25 वर्ग मीटर से अधिक ना हो। आतिशबाजी की दुकानों के ऐसे समूह के लिए प्राथमिक चिकित्सा, एम्बूलेंस और कम से कम दो (02) दमकल गाडियां उपलब्ध रहेंगी।
स्थानीय भाषा में विस्फोटक और खतरनाक सामान, लिखे हुए चेतावनी बोर्ड प्रमुख स्थानों में लगाए जाएंगे। रहवासी बस्ती में अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।

अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी भी प्रकार की आकास्मिक स्थिति से निपटने एवं त्वरित कार्यवाही के लिये प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाईल नं. प्रदर्शित किये जावें।
अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी आशांकित दुर्घटना के निदान हेतु प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारक द्वारा पुलिस प्रशासन को पर्याप्त सहयोग उपलब्ध कराया जावेगा।
अनुज्ञप्ति स्थल/जिस स्थान पर आतिशबाजी की दुकानें लगेंगी उस स्थान पर फायर बिग्रेड, पर्याप्त मात्रा में पानी एवं बालू (रेत की बोरी) की व्यवस्था की जावे एवं विस्फोटक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही अनुज्ञप्ति स्थल पर आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तब तक आतिशबाजी न बेची जाये जब तक उनके साथ कोई वयस्क व्यक्ति न हो। अनुज्ञप्ति स्थल पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शासकीय भूमि पर दुकान आवंटित की जा रही है तो अस्थाई लीज का किराया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वसूल करें। नगरीय निकाय की भूमि में नगर पालिका परिषद एवं ग्राम पंचायत की भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा किराया वसूल किया जावेगा।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना जी.एस.आर. 682 (ई) दिनांक 05.10.1999 में (1) प्रस्फोटन से होने वाले शोर मानक निर्धारित किये गये हैं। जिसमें प्रस्फोटन के बिन्दु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डी.बी. (ए.आई.) या 145 डी.बी (सी) पीक्रं. से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों को विनिर्माण, विक्रय उपयोग करना वर्जित है। लडी (जुडे हुए फटाखों) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के लिये ऊपर वर्णित 5log10(N)db तक कम किया जा सकेगा, जहां एन=एक साथ जुड़े हुए पटाखों की संख्या। उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित हो।

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