सीईओ जिला पंचायत भिण्ड ने ग्राम पंचायत एण्डोरी सरपंच को दिया नोटिस

सीईओ जिला पंचायत भिण्ड ने ग्राम पंचायत एण्डोरी सरपंच को दिया नोटिस
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत भिण्ड वीरसिंह चौहान ने जनपद पंचायत गोहद की ग्राम पंचायत एण्डोरी सरपंच सुनिता जाटव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत भिण्ड द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत एण्डोरी सरपंच ने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये घोर वित्तीय अनियमितता, नियमों की अवहेलना और शासकीय धन का गवन किया है। 15वाँ वित्त आयोग की राशि का नियम विपरीत जाकर अवैध उपयोग किया है, तथा सामग्रियों के क्रय में म.प्र. भण्डार क्रय नियमों तथा अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। सरपंच द्वारा बड़ी राशि 2994168/- का वित्तीय कूटरचित स्वेच्छाचारिता से व्यय किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के विपरीत होकर जनहित विरोधी तथा कर्तव्य निर्वहन में भी चूक की गई है।अतः क्यों न आपके विरूध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत पद से प्रथक करने की कार्यवाही की जावे ? इस संबंध में आप अपना जबाव समक्ष में उपस्थित होकर मय साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें, समय-सीमा जबाव प्रस्तुत न करने एवं जबाव संतोषजनक न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए स्वयं उत्तरदायी
होंगे।




