पराली जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर एक किसान पर ₹2500 का अर्थदण्ड अधिरोपित

पराली जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर एक किसान पर ₹2500 का अर्थदण्ड अधिरोपित
*किसानों को ऐसी घटनाओं से रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने सभी एईओ को निर्देश*
*सभी किसान पराली प्रबंधन के लिए उपलब्ध कृषि यंत्रों एवं उपयुक्त तकनीकों का करें उपयोग*
जिले में फसल अवशेष (पराली) जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्टर भिण्ड पवन कुमार जैन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन के क्रम में उल्लंघन के मामले में नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलेश सिंह नरवरिया पुत्र विजय सिंह नरवरिया, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम पुर जिला भिण्ड द्वारा पराली जलाने के संबंध में किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किए जाने पर कमलेश सिंह नरवरिया के विरुद्ध नियमानुसार ₹2500 (दो हजार पांच सौ रुपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे फसल अवशेषों को खेतों में न जलाएँ। पराली जलाने से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्मजीवों एवं पोषक तत्वों को नुकसान पहुँचता है तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। किसान पराली प्रबंधन के लिए उपलब्ध कृषि यंत्रों एवं उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करें और फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें।
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पराली जलाने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर प्रचलित नियमों एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही कलेक्टर पवन कुमार जैन ने उप संचालक कृषि को सभी एईओ अपने-अपने क्षेत्र में किसानों को ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए, यदि इसमें कोई लापरवाही पाई जाएगी तो संबंधित एईओ और एसएडीओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी एसडीएम को इन घटनाओं के निस्तारण हेतु पटवारियों को पाबंद करने के निर्देश दिए।




