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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम हेतु आंगनबाड़ी केंद्र भौनपुरा पर मनाया गया।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम हेतु आंगनबाड़ी केंद्र भौनपुरा पर मनाया गया।

18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी करना कानूनन अपराध है।
लाडो अभियान हम होगे कामयाब कार्यक्रम के तहत जेंडर आधारित हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया किया गया जिसमे सेक्टर पर्यवेक्षक बरही ज्योति मिश्रा एवं ब्लॉक कॉर्डिनेटर गिरीश शर्मा द्वारा लाडो अभियान के तहत घरेलू हिंसा एवं बाल विवाह पर लोगो को जागरूक किया गया। ब्लॉक कॉर्डिनेटर गिडिश शर्मा द्वारा बताया गया बाल विवाह अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र में लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र में लड़के का विवाह कानूनन अपराध है।
बाल विवाह में शामिल सभी व्यक्ति एवं सेवाप्रदाता अपराधी हैं। ऐसे विवाह में शामिल होने वाले सभी नाते-रिश्तेदार, मित्र, सेवाप्रदाता जैसे धर्मगुरू, मैरिज गार्डन, टेन्ट हाउस, बैंड बाजा सैलून, प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई इत्यादि से संबंधित सभी व्यक्ति/संस्था भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं
इसी क्रम में सेक्टर पर्यवेक्षक ज्योति मिश्रा द्वारा बताया गया बाल विवाह करने वाले और करवाने वाले दोषियों का दो वर्ष तक कठोर कारावास या एक लाख का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह कानूनन अपराध है।
अपने आस-पास बाल विवाह की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर स्थानीय पुलिस या महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी को तत्काल सूचना दें। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं ग्रामीणजन उपस्थित हुए।

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